लखनऊ/एबीएन न्यूज। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने जानकारी दी है कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार नवंबर 2025 माह के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को इस योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं व चावल) दिया जा रहा है। प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारक को 35 किलोग्राम खाद्यान्न — 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल — निःशुल्क मिलेगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न — 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल — निःशुल्क दिया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन कार्डधारकों का अंगूठा बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापित नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी, जिनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने सभी कार्डधारकों से यह भी अनुरोध किया है कि अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी यूनिट/सदस्यों की ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से उचित दर दुकान पर जाकर पूर्ण कराएं, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।
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