बीना/सोनभद्र/एबीएन न्यूज। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने एक छह वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए आरोपी शिव कुमार खरवार को 20 वर्ष की कठोर कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड में से एक लाख रुपये की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी। साथ ही दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को अंतिम सज़ा में समाहित करने का निर्देश भी दिया गया।
जुगैल थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 31 मई 2019 को पुलिस में तहरीर दी थी कि शिव कुमार खरवार उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। परिवार ने काफी खोजबीन की, परंतु लड़की का कोई पता नहीं चला। तहरीर के आधार पर जुगैल पुलिस ने 10 जून 2019 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच में पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, नौ गवाहों के बयान और पूरी पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया गया। अदालत ने साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए 40 वर्षीय शिव कुमार खरवार को दोषी करार दिया और कठोर दंड सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।
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