सोनभद्र/एबीएन न्यूज़। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के सौजन्य से मां वैष्णो मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सोनभद्र में शनिवार को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन विषय पर व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस विशेष शिविर का संचालन श्री सत्यारमण त्रिपाठी, मीडिएटर श्री सेराज अख्तर, तथा स्थाई लोक अदालत के सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय की कुल 96 छात्राएं व महिला स्टाफ उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने छात्राओं को विभिन्न कानूनों एवं अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे— आईपीसी धारा 354 के अंतर्गत ईव टीजिंग व छेड़छाड़ से संबंधित प्रावधान। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 (POSH Act)। दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994। लैंगिक अपराधों से संरक्षण कानून (POCSO Act)। सैनेटरी नैपकिन योजना और महिलाओं हेतु कल्याणकारी पहल। निःशुल्क विधिक सहायता (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12)
इसके साथ ही छात्राओं को साइबर अपराध, नशीली दवाओं के दुष्परिणाम, मानसिक व बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों हेतु कानूनी सहायता योजना 2024 इत्यादि के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सुरक्षा व सहायता हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई—
महिला हेल्पलाइन – 1090। साइबर हेल्पलाइन – 1930। NALSA हेल्पलाइन – 15100। SALSA टोल फ्री नंबर – 1100 / 15100
अधिकारियों ने बालिकाओं को किसी भी प्रकार की घटना या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत कानूनी मदद लेने, हेल्पलाइन पर संपर्क करने और अपने अधिकारों को समझने के लिए प्रेरित किया। समापन के दौरान अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी ही उन्हें सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है, और ऐसे कार्यक्रम समाज को संवेदनशील व जागरूक बनाते हैं।
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