डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
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सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका लगा है। फर्जी डिग्री के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही नए सिरे से गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उक्त मामले में सुनवाई की है।