कानपुर में प्रेमिका के हत्यारे को अपर जिला जज प्रथम सुदामा प्रसाद ने उम्रकैद और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में साथी को बरी कर दिया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के पति को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी।
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