लखनऊ/एबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शीतकालीन वर्दी पहनने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी के जीएसओ शलभ माथुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 से रात में शीतकालीन वर्दी पहनी जाएगी, जबकि 1 नवंबर 2025 से दिन और रात दोनों समय पर यह वर्दी अनिवार्य होगी।
पुलिस विभाग में वर्दी परिवर्तन का यह आदेश हर वर्ष मौसम के अनुसार डीजीपी कार्यालय से जारी किया जाता है। इसी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी पुलिस कर्मी तय तिथियों से शीतकालीन (विंटर ड्रेस) और ग्रीष्मकालीन (समर ड्रेस) वर्दी धारण करते हैं।
शीतकालीन वर्दी में आमतौर पर पुलिस कर्मियों द्वारा गहरे रंग की जैकेट, स्वेटर या ब्लेज़र, साथ ही वर्दी के ऊनी संस्करण का उपयोग किया जाता है, जिससे ठंड के मौसम में ड्यूटी के दौरान उन्हें सुविधा मिल सके। इस आदेश के जारी होने के साथ ही प्रदेश के सभी थानों, चौकियों और पुलिस इकाइयों में सर्दी की वर्दी व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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