सोनभद्र/एबीएन न्यूज। होली पर्व के मद्देनजर जनपद सोनभद्र में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट बद्री नाथ सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग तथा ताड़ी की फुटकर एवं थोक दुकानों को 04 मार्च 2026 को अपराह्न 4:00 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय होली के दौरान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी प्रकार की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त बंदी दिवस के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समयावधि में सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहें और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि होली का पर्व आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
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