लखनऊ/एबीएन न्यूज। दीपावली और छठ पूजा पर्व के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मण्डल रेल प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री साथ न रखें, क्योंकि यह पूरी तरह वर्जित और दंडनीय अपराध है।
रेल प्रशासन ने बताया कि यदि किसी यात्री को ट्रेन या स्टेशन परिसर में लावारिस वस्तु या संदिग्ध सामग्री दिखे, तो वह तुरंत ट्रेन मैनेजर, टीटीई, स्टेशन मास्टर या रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस (RPF/GRP) को इसकी सूचना दें। ऐसा न करने पर यह कार्य भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को ट्रेन की छत, पायदान या दरवाजे पर बैठकर यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है, क्योंकि यह अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र करने से बचें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज (FOB) का ही प्रयोग करें। साथ ही, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मान्य टिकट लेकर ही यात्रा करें और सुखद व सुरक्षित सफर के लिए अपने साथ कम सामान रखें।
त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लखनऊ मंडल कार्यालय के कंट्रोल रूम और गोरखपुर जंक्शन पर विशेष वार रूम स्थापित किए हैं, जहाँ वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे शिफ्टवार निगरानी कर रहे हैं। यात्री किसी भी आकस्मिक स्थिति या सहायता के लिए भारतीय रेल हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। रेल प्रशासन ने कहा है कि भारतीय रेल हमेशा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तत्पर है।
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