बीना/सोनभद्र/एबीएन न्यूज। नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए अग्रिम बुकिंग के बावजूद कार्यक्रम न करने तथा पैसा वापस मांगने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और अपहरण की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत में उपस्थित न होने पर भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका व इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक विकास कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट तथा कुर्की की नोटिस जारी की है।
न्यायालय ने सिद्धार्थ शंकर मीना, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को निर्देश दिया है कि नोटिस का निष्पादन कराकर 14 मार्च 2026 को न्यायालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराएं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल 2024 को नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए भोजपुरी कलाकार को बुलाने हेतु संयोजक विकास कुमार से दो लाख रुपये में अनुबंध किया गया था। इसमें एक लाख 70 हजार रुपये अग्रिम दिए गए थे तथा शेष राशि कार्यक्रम के उपरांत देने की बात तय हुई थी।
आरोप है कि कार्यक्रम में अंतरा सिंह प्रियंका को लाने की सहमति बनी थी और उनके ठहरने के लिए होटल में चार कमरे भी बुक किए गए थे। भारी संख्या में दर्शक कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए, लेकिन कथित तौर पर बिना प्रस्तुति दिए ही गायिका देर रात लौट गईं, जिससे कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका। शिकायतकर्ता के अनुसार इससे लगभग पांच लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई।
आरोप यह भी है कि जब पैसे की वापसी को लेकर पूछताछ की गई तो विकास कुमार ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया तथा बेटे को उठवा लेने की धमकी दी। मामले की सूचना थाना स्तर पर देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर 31 अगस्त 2024 को पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र भेजा गया। इसके बाद न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपितों के उपस्थित न होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी करते हुए अगली तिथि 14 मार्च 2026 निर्धारित की है।
![]()














