सोनभद्र/एबीएन न्यूज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 2021-22 के शराब नीति (लिकर पॉलिसी) मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य 23 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे और आरोपों को न्यायालय में साबित नहीं किया जा सका।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों के समर्थन में ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं थे और जांच एजेंसी की चार्जशीट में कई कमियां पाई गईं। इसी वजह से सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ कोई मजबूत मामला नहीं बन पाया।
फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सोनभद्र के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम ने इसे सत्य की जीत बताया। राजनीतिक समीकरणों और जांच एजेंसियों के दायर आरोपों को लेकर बहस जारी है, और अब चुनावी माहौल में इस निर्णय के प्रभाव पर भी चर्चा बढ़ गई है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, यही संदेश इस फैसले के बाद सुनने को मिल रहा है।
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