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केरल हाईकोर्ट – फोटो : ANI
विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मलयालम अभिनेत्री के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की जमानत मंजूर कर दी। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर याचिका की स्थिति के बारे में लिखा गया है कि इसे स्वीकार कर लिया गया है।
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न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चेम्मनूर का पासपोर्ट पहले ही अदालत में जमा कर दिया गया है। वह जांच के दौरान पुलिस के पास आते रहेंगे। कोर्ट ने भी कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि महिला अभिनेत्री के बारे में चेम्मनूर की टिप्पणी दोहरे अर्थ वाली नहीं थी। साथ ही अभिनेत्री के पेशेवर कौशल और क्षमता के संबंध में जमानत याचिका में कुछ अपमानजनक बातें भी कहीं गईं थीं।
अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चेम्मनूर के सोशल मीडिया पोस्ट में की टिप्प्णियां यौन शोषण से जुड़ी थीं। उसे राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि समाज में एक संदेश पहले ही जा चुका है क्योंकि व्यवसायी 9 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। उन्हें आठ जनवरी को वायनाड से गिरफ्तार किया गया था। चेम्मनूर ने जमानत याचिका में कहा कि वह अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने आरोपों को झूठा, निराधार और गलत बताते हुए उनका खंडन किया है।
अभिनेत्री ने दर्ज कराई थी शिकायत
व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर के खिलाफ मलयालम अभिनेत्री ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। अभिनेत्री ने शिकायत में कहा था कि उसका बीते दो दशक से व्यवसायी से परिचय है। उसने अप्रैल 2019 में पेरम्बरा में, दिसंबर 2022 में अट्टिंगल में और अगस्त 2024 में कन्नूर में मुख्य अतिथि के रूप में व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की तीन आभूषण दुकानों का उद्घाटन किया था। अभिनेत्री ने कहा था कि उसने सात अगस्त 2024 को कन्नूर के अलाकोड में चेम्मनूर इंटरनेशनल ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान चेम्मनूर ने अभिनेत्री के गले में एक हार डाला और फिर बुरी नीयत से उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और उसे घुमाया। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट करके शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की।
खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
अभिनेत्री की शिकायत पर चेम्मनूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे आठ जनवरी को गिरफ्तार किया गया। नौ जनवरी को एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-II ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद चेम्मनूर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।