मुंबई की अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य लोगों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगड़ ने कहा कि नियमों में चूक और मिलीभगत के पर्याप्त सबूत हैं, जिनकी जांच जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है
मामले पर अदालत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि आरोप संज्ञनीय अपराध की ओर इशारा करते हैं, जिसके लिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेबी की निष्क्रियता के कारण अब न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।इस मामले में शिकायतकर्ता, जो एक पत्रकार है , उसने ये आरोप लगाया है कि इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार हो रहा है।