राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आपूर्ति विभाग कार्यालय का बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करिए, सत्यापन कर पात्र लोगों के राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। साथ ही जो कार्डधारक हैं, वो नो योर कस्टमर (केवाईसी) करा लें, नहीं तो कार्ड निरस्त हो जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 7.30 लाख कार्डधारक हैं। इनमें 30 लाख सदस्य हैं। नए राशन कार्ड बनाने के लिए जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जरूरी है।
आवेदन के बाद एक प्रति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपूर्ति विभाग की टीम आवेदक का सत्यापन करेगी। इसमें पात्र मिलने के बाद राशन कार्ड बन जाएगा और प्रति यूनिट पांच किलो राशन निशुल्क मिलेगा। जिन कार्डधारकों के सभी सदस्यों की केवाईसी नहीं हुई है, वह अपने या फिर 1247 डीलरों में से किसी भी डीलर के पास जाकर यह कार्य करा सकते हैं।
ये हैं पात्र परिवार
– पूरे परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो।
– चार पहिया वाहन न हो, बंदूक का लाइसेंस न हो। एसी न हो।
– पूरे परिवार पर पांच एकड़ से अधिक जमीन न हो।
– 100 वर्गमीटर से अधिक का मकान न हो।











