सोनभद्र/एबीएन न्यूज। घरेलू गैस सिलेंडरों एवं अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी B. N. Singh ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण घरेलू गैस सिलेंडरों और पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है।
इसी क्रम में 19 मार्च 2026 को नगर पंचायत ओबरा से घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और भंडारण के मामले का खुलासा किया। इस मामले में मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद हमीद, निवासी मकान संख्या 18/162 नगर पंचायत ओबरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने जनपद की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों को भी चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग या जमाखोरी किसी भी स्थिति में न होने दी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडरों को अधिक मूल्य पर बेचने या भंडारण करने की नियत से जमा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और चाय कैंटीन संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे अपने व्यवसाय में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग न करें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने कहा कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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