भदोही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ वकील व समर्थक
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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय राय ने मंगलवार को एमपी-एमएलए साधना गिरी की अदालत में आत्मसमर्पण किया। जहां उन्हें जमानत मिल गई। चार साल पूर्व कोविड महामारी में दर्ज मुकदमें में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। मामले में सुनवाई की अगली तिथि पांच अक्तूबर को नियत की गई।
सोनभद्र के कुंभा कांड की बरसी मनाने के लिए कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू 16 जुलाई 2020 को समर्थकों संग गोपीगंज मार्ग से होकर जाने वाले थे। कोविड महामारी होने के कारण गोपीगंज पुलिस हाइवे समेत अन्य मार्ग पर अलर्ट हो गई। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संग, पूर्व सांसद अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, मुशीर इकबाल, राजेश दूबे, राजन दूबे, संतोष बघेल समेत 100 से अधिक लोग कोइरौना के सीतामढ़ी में जुट गए।
प्रभारी निरीक्षक संग अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ आदि न करने के लिए रोका, लेकिन कांग्रेस पदाधिकारी नहीं माने। जिसके बाद कोइरौना पुलिस ने कोविड एक्ट का उल्लंघन करने पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद समेत 100 समर्थकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
उक्त मुकदमे में कई तिथियों पर पेश न होने पर कोर्ट की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसी मुकदमें में मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। जिसको लेकर कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। जहां कोर्ट ने बांड आदि भरने के बाद उन्हें जमानत दिया। उनके अधिवक्ता दीपक पांडेय ने बताया कि मुकदमें में सुनवाई की अगली तारीख पांच अक्तूबर को दी गई। उन्होंने बताया कि उक्त मुकदमें में कई पदाधिकारी अभी भी जमानत नहीं लिए हैं।