प्रतीकात्मक तस्वीर
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अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में खुद की मासूम बेटी संग दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने पिता को दोषी करार देकर दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ में पचास हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। यह फैसला एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत से सुनाया गया है।