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GST काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने 5% और 18% दो स्लैब लागू किए, 100 रुपये से कम सिनेमा टिकट अब 5% GST में, बाकी टिकटों पर कोई बदलाव नहीं हुआ.

सिनेमा की टिकट सस्ती हुई हैं. मगर यहां एक पेच है. जिन सिनेमाघरों की टिकटें सौ रुपये के अंदर थीं उन्हें सरकार ने 5 फीसदी वाले जीएसटी स्लैब में रखा है. जबकि पहले ये टिकट 12% के स्लैब में आती थी. इसका मतलब ये कि सिंगल थिएटर में फिल्म देखने वालों को इसका फायदा मिलेगा.
जीएसटी में हुए बदलाव के बाद एक चीज ये गौर करने वाली है कि जो फिल्म टिकट सौ रुपये से अधिक थीं उनपर कोई बदलाव नहीं आएगा. क्योंकि नए स्लैब में 100 रुपये से ज्यादा की आने वाली फिल्म टिकटों को पहले की तरह अभी भी 18% GST के दायरे में ही रखा गया है. इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है.
क्या थी फिल्म थिएटर वालों की मांग
जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मल्टीप्लेक्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से मांग की थी कि 300 रुपये वाली थिएटर टिकटों को 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जाए. मल्टीप्लेक्स का कहना था कि इस कदम से टिकटों के दाम सस्ते होंगे और ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा थिएटर तक पहुंचेंगी.
क्या होंगे बदलाव
ओटीटी के बाद से लगातार थिएटर में पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या में कटौती हुई है. ऐसे में कई बार महंगी टिकटों का मुद्दा भी उठता है. यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि 100 रुपये या इससे कम टिकट सिंगल स्क्रीन थिएटर में ही रहती है. वरना मल्टीप्लेक्स में 300 से 400 रुपये तक की टिकटों का रेट सामान्य रहता है. जीएसटी की नए दरें लागू होने के बाद भी फिल्म के टिकटों पर कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है. हालांकि 100 रुपये से कम वाली टिकटें जरूर सस्ती होंगी.

न्यूज 18 हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम कर रहीं वर्षा का डिजिटल मीडिया में 8 सालों का अनुभव है। एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन, फिल्म रिव्यू, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है। वर्षा ने जामिया मिल्…और पढ़ें
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