सोनभद्र/एबीएन न्यूज। लगभग 9 माह पूर्व 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने गंभीर अपराध में दोषी पाए गए बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 20 फरवरी 2025 को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि शाम लगभग 6 बजे आरोपी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू (पुत्र रमाशंकर यादव), निवासी बहुआरा, टोला औरहवा, थाना रॉबर्ट्सगंज, गेहूं के खेत में उसकी 4 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची की चीख सुनकर मौके पर पहुंची दादी को देखकर आरोपी भाग गया था।
तहरीर के आधार पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की उम्र लगभग 4 वर्ष पाई गई। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, 9 गवाहों के बयान तथा समस्त पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू (23) को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर उम्रकैद तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी, नीरज कुमार सिंह और ज्वाला प्रसाद एडवोकेट ने पैरवी की।
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